सीरियल किलर को तीसरे केस में भी उम्र कैद की सजा

चंडीगढ़, तानिया रोहिल्ला। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सीरियल किलर मोनू कुमार के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए रेप और हत्या के तीसरे केस में भी दोषी करार देते उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा बुजुर्ग से रेप के बाद हत्या मामले में सुनाई गई है। दोषी मोनू कुमार ने गिरफ्तारी के बाद ३ महिलाओं की हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान जुटाए सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मोनू के खिलाफ सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया। वहीं, एक पुराने केस में सबूत न मिलने के कारण मोनू बरी हो चुका है।वर्ष २०१० में सेक्टर-३८ में रूक्च्र छात्रा (२१) से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मोनू का नाम सामने आया था। छात्रा का शव सेक्टर-३८ के पास मिला था। उसे पत्थरों से कुचलकर मारा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। करीब १४ साल तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी।वर्ष २०२२ में भी उसने एक महिला को मारा था। मोनू ने पुलिस पूछताछ के दौरान मलोया निवासी एक ऑटो ड्राइवर की पत्नी (४०) की हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने बताया कि घटना ११ जनवरी २०२२ की रात की थी। फरवरी २०२४ में उसने एक महिला (६०) का भी रेप किया। चंडीगढ़ के मलोया वन क्षेत्र में सेक्टर-५४ के पास महिला सुनसान रास्ते से जा रही थी। मोनू ने उसे पकड़ लिया। रेप के बाद उसका गला घोंट दिया और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में पुलिस की जांच के दौरान मोनू पकड़ा गया था। उसने तीनों रेप और मर्डर की वारदातों को कबूला।
मोनू के खिलाफ पहला मामला वर्ष २००८ में आया था, जब २० साल की उम्र में उसने हिमाचल के चंबा क्षेत्र में एक युवती के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। वह उस दौरान ड्राइवरी सीख रहा था और हिमाचल जाता रहता था। वहीं, उसकी मुलाकात एक युवती से हुई थी। उसने उस युवती का अपहरण कर उसके साथ रेप किया। बाद में उसने युवती के सिर में नुकीले हथियार व पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
मोनू को तीनों मामलों में दोषी करार दिया गया है। छात्रा से रेप के बाद हत्या के मामले में मोनू को जिला अदालत ने २८ नवंबर २०२५ को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, ४० वर्षीय महिला के रेप और हत्या के मामले में ने मोनू को अगस्त २०२६ में उम्रकैद की सजा के साथ १ लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब ६० वर्षीय महिला से रेप और हत्या के मामले में मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

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