सी.आई. अमृतसर द्वारा 10 दिनों में 68 किलो हेरोइन बरामद

चंडीगढ़(राज कुमार ): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) अमृतसर ने सीमा पार से नशा तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30 किलो हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डी.जी.पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी।गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, निवासी शहीद ऊधम सिंह नगर, अमृतसर और गगनदीप सिंह, निवासी भल्ला कॉलोनी, अमृतसर के रूप में हुई है। हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीम ने उनका हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल, जिसका पंजीकरण संख्या पीबी02-डीयू-3533 है, भी जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग वे खेप की सप्लाई के लिए कर रहे थे।उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई, 2026 के बाद सी.आई. अमृतसर द्वारा नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का यह तीसरा मामला है, जिससे मात्र 10 दिनों में कुल 68 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले 6 जुलाई को सी.आई. अमृतसर ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 13 किलो हेरोइन बरामद की थी और 7 जुलाई को तीन अन्य व्यक्तियों को 25 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया था।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा पार के तस्करों से संबंधित एक विदेशी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे विभिन्न स्थानों से हेरोइन की खेप हासिल करके उन्हें आगे राज्य भर में विभिन्न पार्टियों को सप्लाई करते थे।ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सी.आई. अमृतसर की पुलिस टीमों को सूचना मिली थी कि संदिग्ध गुरप्रीत सिंह और गगनदीप सिंह ने हाल ही में हेरोइन की एक बड़ी खेप हासिल की है और वे अमृतसर के थाना कंबोअ के अंतर्गत आने वाले गांव गौंसाबाद के पास किसी दूसरी पार्टी को यह सप्लाई देने जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमों ने सतर्कता दिखाते हुए नाकेबंदी की और अमृतसर के गौंसाबाद के पास से उनकी मोटरसाइकिल को रोककर उन्हें 30 किलो हेरोइन सहित काबू कर लिया।डीजीपी ने कहा कि समग्र सप्लाई चेन का भंडाफोड़ करने के लिए इस मामले में आगे की जांच जारी है।इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 46 दिनांक 14-07-2026 दर्ज की गई है।

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