कोचिंग संस्थानों में स्टेयरकेस, एग्जिट और स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी

पंचकूला (नेहा पांडेय ):पंचकूला, : उपायुक्त सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला में संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने जिला अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थानों में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए।उपायुक्त ने कहा कि कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी होना सुनिश्चित किया जाए। जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएम पंचकूला और एसडीएम कालका की देखरेख में एक विशेष अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।उन्होंने कहा की कोचिंग संस्थानों के साथ साथ छोटी मार्केटों में भी फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए ताकि प्राप्त सुझावों को सरकार के पास भेजा जा सके।बैठक में उपस्थित जिला अग्निशमन अधिकारी तरसेम ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि पंचकूला और कालका में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण हेतु अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अनुसार कोचिंग संस्थानों के भवनों में डबल स्टेयरकेस, दो एग्जिट प्वाइंट और स्प्रिंकलर प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और बार का भी निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत भवनों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।बाजारों में अतिक्रमण पर सख्तीबैठक में शहर की मार्केटों में दुकानों के सामने खाद्य पदार्थों की अवैध रेहड़ी-फड़ी लगाकर किए जा रहे अतिक्रमण के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने हाल ही में विभिन्न मार्केट एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें 10 दिन के भीतर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, ताकि बाजारों को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 25 जून के बाद किसी भी दुकान या शोरूम के सामने रेहड़ी-फड़ी पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि दुकानों के सामने अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगने से न केवल ग्राहकों को असुविधा होती है, बल्कि नियमित दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, बाजारों में अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहन की वजह से यातायात जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने सार्वजनिक कॉरिडोर में एक से दो फुट तक की छूट दी जा सकती है, लेकिन इससे अधिक अतिक्रमण पाए जाने पर सामान जब्त किया जाएगा।बैठक में एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के उप आयुक्त अभय सिंह, तहसीलदार पंचकूला सुरेश कुमार, तहसीलदार मोरनी प्रद्युमन, जिला अग्निशमन अधिकारी तरसेम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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