पांचवा आयाम (जसबीर/ सच कीरत सिंह) अयोध्याजिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने जनपद के सभी गैर सरकारी संस्थानों, निजी प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, अर्द्धसरकारी एवं सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों तथा मॉल संचालकों से कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee-ICC) का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के तहत जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां ICC का गठन अनिवार्य है। समिति की अध्यक्ष कार्यस्थल की वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी।उन्होंने कहा कि समिति का गठन न करने पर पहली बार 50 हजार रुपये तथा दूसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार अनुपालन न होने पर संबंधित निजी संस्था का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जिन संस्थानों में अभी तक ICC का गठन नहीं हुआ है, वे 15 दिनों के भीतर समिति का गठन कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। समिति को प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने का अधिकार होगा। प्रथम दृष्टया लैंगिक उत्पीड़न के प्रमाण मिलने पर मामला सात दिनों के भीतर पुलिस को भेजा जाएगा। साथ ही समिति को सिविल न्यायालय के समान जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त होंगी और जांच प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।उन्होंने सभी पात्र संस्थानों से अपील की है कि यदि ICC का गठन पहले से किया जा चुका है तो उसकी सूचना भी निर्धारित समय सीमा में जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना अथवा समिति का गठन न किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ईद-ए-मिलादुन्नबी पर गूंजा अमन का पैगाम, सपा नेताओं ने जुलूस-ए-मोहम्मदी का किया स्वागत
पांचवा आयाम (जसबीर/सच कीरत सिंह) अयोध्या:पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर फैजाबाद शहर में निकले जुलूस-ए-मोहम्मदी का समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।…







