पंचकूला (दिव्या राणा ): आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा, पंचकूला के दिशा-निर्देशानुसार जिला पंचकूला में एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस/पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा डॉ. आजाद सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पंचकूला के नेतृत्व में प्रथम तल, पॉली क्लीनिक डिस्पेंसरी, सेक्टर-26, पंचकूला में एक जागरूकता कैंप/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 80 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने भाग लियाखाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आजाद सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं एवं विक्रेताओं के लिए अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।उपरोक्त कार्यशाला में खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण की अनिवार्यता तथा ईट राइट इनिशिएटिव्स (प्रोजेक्ट भोग, आरयूसीओ, हाइजीन रेटिंग, ईट राइट कैम्प्स , एफओएसटीएसी प्रशिक्षण आदि) के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/ की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई तथा मोबाइल फूड वेंडरों के पंजीकरण हेतु आवेदन करवाए गए।







