जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा के निर्देशन में आगामी 18 जुलाई 2026 को एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 से संबंधित लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वर्णमाला सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक वादकारी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकें।विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सभी पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। उनका प्रयास है कि अधिकाधिक पात्र वादकारी लोक अदालत में पहुंचकर समय और धन दोनों की बचत करते हुए अपने विवादों का निस्तारण करा सकें।इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर संचालित ‘समाधान समारोह’ अभियान के अंतर्गत भी सौहार्दपूर्ण समाधान योग्य मामलों का निस्तारण लगातार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित प्रकरणों के नोटिसों की तामील कराकर संबंधित पक्षों को मध्यस्थता केंद्र बुलाया जा रहा है, जहां आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर लंबित वादों का समाधान कराया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के वादकारियों से अपील की है कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत तथा ‘समाधान समारोह’ का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अपने मामलों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।









